
हरिद्वार, 10 जून 2026 स्वतंत्र पत्रकार – पंडित दिव्यांश शर्मा, ब्यूरो न्यूज डेस्कहरिद्वार, 10 जूनमहिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण दिलाने के उद्देश्य से बने पॉश एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हरिद्वार जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया कार्यालय में सम्पन्न हुई।कार्यशाला में दिल्ली से पधारे विधि विशेषज्ञ एवं एटर्नी आफ लाॅ अंकुर अग्रवाल तथा पॉश कम्पेनियन एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ पूजा पांचाल ने समिति के पदाधिकारियों को अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराया। प्रशिक्षण में समिति की अध्यक्षा डॉक्टर मनु शिवपुरी, सदस्य वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय तथा समिति सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया उपस्थित रहे। मनु शिवपुरी के नेतृत्व की सराहना- कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहीं डॉक्टर मनु शिवपुरी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड दूत भी हैं, ने अपने कुशल नेतृत्व से कार्यशाला को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि पॉश अधिनियम केवल कानून नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा का कवच है। उनके मार्गदर्शन में समिति ने संकल्प लिया कि हरिद्वार जिले की हर कामकाजी महिला तक इस अधिनियम की जानकारी पहुंचाई जाएगी। समाजसेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके निरंतर प्रयासों से जिले की महिलाओं में विश्वास और जागरूकता का संचार हुआ है। क्या कहा विशेषज्ञों ने दिल्ली से आए विधि विशेषज्ञ अंकुर अग्रवाल ने कहा कि कामकाजी महिलाओं को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महिलाएं अक्सर कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न की शिकायत पुलिस में करती हैं या उसे दबा देती हैं, जो उचित नहीं है। पॉश अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों को पुलिस सुन नहीं सकती। दस या दस से अधिक कर्मचारी वाले हर संस्थान में आंतरिक समिति बनी होनी चाहिए और यदि वहां समाधान नहीं होता तो पीड़ित महिला जिला स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति में शिकायत कर सकती है। प्रशिक्षण विशेषज्ञ पूजा पांचाल ने कहा कि इस अधिनियम की जानकारी महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी होना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी करना, अनुचित व्यवहार करना या ऐसा कोई भी कार्य जिससे महिला को आपत्ति हो, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशिक्षण के दौरान चित्रपट प्रदर्शन के माध्यम से समिति सदस्यों को कार्यविधि, क्या करें क्या न करें की विस्तृत जानकारी दी गई। समिति का संकल्प जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया ने कहा कि नियम के अनुसार अधिनियम से संबंधित जानकारी का सामाजिक विस्तार किया जाएगा और आवश्यक जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। समिति सदस्यों वरिष्ठ पत्रकार शशि शर्मा और अधिवक्ता रश्मि उपाध्याय ने विशेषज्ञों से कई शंकाओं का समाधान प्राप्त किया।कार्यशाला के अंत में सभी सदस्यों ने मिलकर जिले में महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया।





